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रायगढ़ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक के परिजनों को दिलाया 69 लाख से अधिक का मुआवजाअधिवक्ता प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं उपासना कुलदीप ने आवेदक पक्ष की ओर से की पैरवी; सड़क दुर्घटना में 36 वर्षीय युवक की हुई थी मौतडमरूआ न्यूज़ / रायगढ़। मोटर दुर्घटना में एक युवक की असामयिक मृत्यु के मामले में रायगढ़ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतक के परिजनों के पक्ष में 62 लाख 41 हजार 650 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की है। इसके साथ ही अधिकरण ने बीमा कंपनी को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 19 फरवरी 2025 से क्षतिपूर्ति राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। ब्याज सहित यह राशि 16 अक्टूबर 2026 तक लगभग 69.65 लाख रुपये होती है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी जितेंद्र कुमार जैन ने आदेश पारित किया। आवेदक पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं अधिवक्ता उपासना कुलदीप ने पैरवी की।प्रकरण के अनुसार, 10 दिसंबर 2024 को शाम लगभग 3:25 बजे अनिल कुमार कुर्रे अपने साथी रघुनाथ साहू एवं डंडराम जायसवाल के साथ दो मोटरसाइकिलों से रायगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने कॉर्नेल स्कूल के पास पहुंचे थे। काम पूरा होने के बाद वे मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। डंडराम जायसवाल की बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल क्रमांक CG-13-XS-9065 को अनिल कुर्रे चला रहे थे, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर रघुनाथ साहू एवं डंडराम सवार थे।आवेदन में उल्लेख किया गया कि शाम लगभग 6:15 बजे घरघोड़ा बालाजी पेट्रोल पंप के पास सामने की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक MP65H0112 के चालक ने तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए अनिल कुर्रे की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में अनिल कुर्रे के सिर, नाक, हाथ तथा दोनों पैरों में चोटें आईं और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। उन्हें उपचार के लिए ओपेक्स अस्पताल, रायगढ़ ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में पुंजीपथरा थाने में अपराध क्रमांक 274/2024 दर्ज किया गया था।अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत विवरण के अनुसार, दुर्घटना के समय मृतक की आयु 36 वर्ष थी। वह जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एसएसडी कैंपस, पुंजीपथरा में फिटर के पद पर कार्यरत था और उसे 31,531 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त वह स्वरोजगार से लगभग 30,000 रुपये प्रतिमाह अर्जित करता था। इस प्रकार उसकी कुल मासिक आय 60,531 रुपये बताई गई। मृतक अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी पत्नी, पिता तथा अन्य आश्रित परिजनों ने असामयिक मृत्यु के कारण हुई आर्थिक क्षति और अन्य मदों में क्षतिपूर्ति की मांग की थी।अधिकरण ने आय की हानि, भविष्य में आय की हानि, अंतिम संस्कार व्यय, संपत्ति की हानि तथा परिजनों को स्नेह से वंचित होने सहित विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति का आकलन किया। आय की हानि के मद में 40,09,100 रुपये, भविष्य में आय की हानि के मद में 20,04,550 रुपये, अंतिम संस्कार व्यय के लिए 18,000 रुपये, संपत्ति की हानि के लिए 18,000 रुपये तथा स्नेह से वंचित होने के मद में 1,92,000 रुपये निर्धारित किए गए। इन सभी मदों को मिलाकर कुल क्षतिपूर्ति राशि 62,41,650 रुपये तय की गई।अधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आवेदकगण उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर 19 फरवरी 2025 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के अधिकारी हैं। दुर्घटनाकारी ट्रक वाहन के स्वामित्व, नियोजन एवं बीमा से संबंधित तथ्यों के आधार पर अधिकरण ने बीमा कंपनी सहित संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि और ब्याज के भुगतान का आदेश दिया। इस निर्णय से मृतक के आश्रित परिजनों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ है।

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