छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य किया, निर्देश जारी

 




रायपुर:
सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों के मामलों पर चिंता जताते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी से चिंता

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि हाल के दिनों में कई शासकीय कर्मी सड़क दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत यह निर्देश जारी किया है, जिसमें वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया है।

सख्त अनुपालन के निर्देश

सरकार ने सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है कि ये निर्देश प्रभावी रूप से सभी शासकीय कर्मियों तक पहुंचे और इनका पालन किया जाए। यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सरकार का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय शासकीय कर्मियों के जीवन की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा नियमों को कड़ाई से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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