शासकीय भूमि को निजी बताकर बेचने वाले पटवारी, जमीन मालिक और विक्रेता पर कब होगा एफआईआर दर्ज
प्रथम दृष्टिया जांच में शिकायत सही पटवारी निलंबित।
छाल :- रायमेर के समस्त ग्रामवासियों द्वारा धरमजयगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ कलेक्टर से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक को राकेश साय पटवारी हल्का नंबर 08 तहसील कापु के द्वारा ग्राम रायमेर के शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर दलालों के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करने को लेकर शिकायत किया गया था जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक /504/अ. वि. अ./ वा.-2/2025 धरमजयगढ़ दिनांक 27/02/2025 को नायब तहसीलदार धरमजयगढ़ को मामला की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रतिवेदन मांगा गया।
वही रायगढ़ कलेक्टर द्वारा भी पत्र क्रमांक /4156/शि.शा./2025 रायगढ़ दिनांक 26/05/2025 को भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भी पत्र जारी कर जांच रिपोर्ट मांगी गई थी जिसका जांच कापु तहसीलदार द्वारा कर धरमजयगढ़ अनुविभाग अधिकारी राजस्व को दे दिया गया था। दोनों जांच रिपोर्ट अवलोकन में उनके द्वारा शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही प्रतीत होना प्रथम दृष्टिया पाया गया जिसपर धरमजयगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रवीण कुमार भगत द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप पटवारी राकेश साय को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव निलंबन कर वही निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय धरमजयगढ़ नियत किया गया।
बड़े झाड़ के जंगल मद की भूमि आम मुख्तारनामा बनाकर बेचा, विक्रेता को जमीन की जानकारी ही नहीं।
मिसल रिकॉर्ड 1930 में खसरा नंबर 467 रकबा 89.46 एकड़ बड़े झाड़ का जंगल मद में दर्ज है।इसके पश्चात अधिकार अभिलेख में खसरा नंबर 467 के टुकड़े होकर कुछ लोगों का नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज है। संशोधन पंजी 1957-63 और खसरा पंचशाला 1988-92-93 में 467 के टुकड़ों में विभिन्न मद व शासकीय पट्टेदारों का नाम दर्ज है, परन्तु खसरा नंबर 467/23, 467/25, 467/36 में रकबा व किसी मद या पट्टेधारी या भूमि स्वामी का नाम दर्ज नहीं है।
खसरा पंचशाला 2021-22 से 2025-26 में भी खसरा नंबर 467/23, 467/25, 467/36 का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार खसरा नंबर 467/23, 467/25, 467/36 भूमि विक्रेता उजितराम पिता नान्हीराम की ओर से विक्रय आम मुख्तारनामा कैलाश कुमार जेठवानी पिता पशु राम जेठवानी निवासी धरमजयगढ़ द्वारा मधुसूदन अग्रवाल पिता शंभूनारायण अग्रवाल निवासी पत्थलगांव को विक्रय किया गया।
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