बिना अनुमति डीजे बजाने पर पिकअप वाहन संहित डीजे सिस्टम किया गया जप्त


डीजे ऑपरेटर के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही।डीजे बंद करवाने का विरोध करना पड़ा महंगा, 03 आरोपी भेजे गए जेल।

 दरमियानी रात्रि लगभग 2.30 बजे थाना बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जमुआटाड़ में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत प्राप्त होने पर थाना बलरामपुर से पेट्रोलिंग पार्टी को आवश्यक कर्यवाही हेतु ग्राम जमुआटाड़ रवाना किया गया था जिनके द्वारा मौके पर जाकर डीजे बंद करवाया गया एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही थी कि इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डीजे बंद करवाने का विरोध किया जाने लगा।

 मौके पर उपस्थित पुलिस स्टाफ के द्वारा डीजे ऑपरेटर राहुल कुमार पासवान पिता राजेश पासवान उम्र 19 वर्ष ग्राम जरही थाना दंडई जिला गढ़वा झारखंड के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए पिकअप वाहन संहित डीजे को जप्त कर थाना लाया गया। 

साथ ही मौके पर पुलिस की कार्यवाही का विरोध करते हुए डीजे बजाने में सहयोग करने वालों के विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है।

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